चुनाव आयोग का नया फरमान जारी, 19 अप्रैल से एक जून तक एग्जिट पोल पर लगाया बैन

लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दल पूरी जीतोड़ मेहनत में लगे हुए हैं तो वहीं निर्वाचन आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग ने एक फरमान जारी किया है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल और मिडिया के लोग सतर्क हो गए है, दरअसल! निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम साढ़े सात बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस दौरान कोई एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता है और ना ही इसका प्रकाशत या प्रचार किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को सात चरणों में लोकसभा का आम चुनाव और चार राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई थी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा, 4 जून को नतीजा आएगा, इसी अवधि में लोकसभा के अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरण में मतदान होगा और इसी अवधि में 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग से उपचुनाव भी होंगे, बता दें कि, चुनाव आयोग ने अधिसूचना में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है।

चुनाव आयोग की अधिसूचना में यह भी साफ किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के खत्म होने के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी ऐसी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा, यह प्रतिबंध 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से से शुरू होगा और एक जून की शाम साढ़े छह बजे खत्म होगा. यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू रहेगा।

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