अश्लील कंटेंट पर चला केंद्र सरकार का चाबुक, 18 OTT ऐप्स, 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल किया ब्लॉक

भारत सरकार यूजर्स की निजता, डाटा सुरक्षा और वल्गर कंटेंट को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रतिबंध लगाती रहती है, केन्द्र सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 18 OTT ऐप्स, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स समेत 57 सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन लगा दिया है, बता दें कि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म्स को कई बार चेतावनी जारी की थी, ये प्लेटफॉर्म IT एक्ट के नियमों का बार-बार उल्लंघन करते हुए अश्लील और वल्गर कंटेंट प्रकाशित रहे थे, जिन सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया गया है उनमें 12 फेसबुक के, 17 एक्स के, 16 इंस्टाग्राम और 12 यूट्यूब के अकाउंट भी शामिल हैं।

इन सब पर आईटी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और अशोभनीय प्रतिनिधित्व का उल्लंघन करने वाली सामग्री महिला अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिन एप्स पर कार्रवाई हुई है उनमें से 7 गूगल प्ले-स्टोर पर थे और 3 एपल के एप स्टोर पर थे। सभी 57 सोशल मीडिया अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि इन प्लेटफार्म के साथ साथ 19 वेबसाइटों, 10 ऐप जिनमें से सात गुगल प्ले स्टोर पर और तीन एप्पल ऐप स्टोर पर हैं और इनसे जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

आपको बता दें कि, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ की आड़ में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर बार-बार जोर दिया है, उन्होंने 12 मार्च को घोषणा की थी कि अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया जा रहा है, यह निर्णय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों , मीडिया , मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

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