अभी तक कार में आगे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, लेकिन अब जल्द ही कार में पिछली सीट पर बैठने के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी अलार्म बजेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी एक मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, 1 अप्रैल, 2025 से निर्मित सभी कारों में “रियर सीट बेल्ट अलार्म” उपलब्ध करना होगा। सीट बेल्ट अलार्म जरूरी फीचर है। यह सेफ्टी फीचर कार में बैठने वाले पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाने के लिए बीप की आवाज के साथ अलार्म बजता है और यह आवाज तब तक बंद नहीं होती जब तक पैसेंजर सीट बेल्ट न लगा ले।
नियम तोड़ने वालों पर 1000 रुपए का फाइन
वर्तमान में ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर और ड्राइवर के लिए इन-बिल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले पिछली सीट के पैसेंजर्स पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) के नियम 138 (3) के तहत ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इससे अनजान होते हैं, या इसे अनदेखा कर देते हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स से शायद ही कभी जुर्माना वसूलते हैं।