ATM से पैसे निकालने जा रहे हैं, तो जान लें बैंक के नए नियम, वरना ढीली हो सकती है जेब

क्या आप जानते हैं कि ATM से पैसे निकालने के कई नियम होते हैं, हर महीने इसके कुछ लीमिट होते हैं, वही अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाए तो RBI के रूल्स के अनुसार- हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए देने होंगे, इसके अलावा एटीएम से अगर कटे-फटे या नकली नोट निकल जाए तो घबराएं की जरूरत नहीं है, आप बैंक से नोटों को बदलवा सकते हैं।

सभी बैंक RBI के नियमों के अलावा भी पैसे ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं, हर महीने 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद पंजाब नेशनल बैंक 21 रुपए के अलावा भी टैक्स के तौर पर 9 रुपए चार्ज करता है, वही भारतीय स्टेट बैंक, 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद SBI एटीएम से पैसे निकालने पर 10 और दूसरे एटीएम पर 20 रुपए चार्ज करता हैं, इसके अलावा HDFC और ICICI मेट्रो शहर में 3 और बाकी जगहों पर 5 ट्रांजैक्शन के बाद 21 रुपए के अलावा 8.5 रुपए चार्ज करता है।

क्या है नोट बदलने की प्रक्रिया-
ATM से पैसे निकालने के बाद कटे-फटे नोट निकल जाए तो इसे उस बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, जिस बैंक से वो ATM लिंक्ड है, इसके लिए आपको बस एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, इस एप्लिकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से पैसे निकले हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी, डिटेल्स को सत्यापित करते ही बैंक तुरंत नोट बदल देगा।

नकली नोट निकल जाए तो क्या करें-
अगर एटीएम से नकली नोट निकल जाए तो मार्केट में चलाने की कोशिश करने के बजाए, जिस समय नोट निकाले गए हैं, उसी समय एटीएम को उलट-पुलट कर दिखाएं, बैंक में नकली नोट और रसीद लेकर जाएं, बैंक जांच करने के बाद नोट बदल देगा, अगर ज्यादा कैश निकाला है तो RBI इश्यू ऑफिस से नोट एक्सचेंज होंगे।

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