राहुल गांधी के मानहानि मामले में झारखंड हाई कोर्ट का फैसला: याचिका खारिज

कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया.,अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा,राहुल गांधी ने MP/MLA कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था|

दरअसल, राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी। उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।

राहुल ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला है जिसमें नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दूसरा मामला अमित शाह को लेकर है। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था। तीसरा मामला मोदी सरनेम को लेकर की गयी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सभी मामले की सुनवाई रांची में हो रही है।

क्या है मोदी सरनेम मामला
यह मामला 2019 का है। इस दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं’। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

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